फर्जी गवाही लेनें के आरोप में अधिवक्ता की सदस्यता खत्म, नहीं कर सकेंगे प्रेक्टिस


हापुड़ (अमित अग्रवाल मुन्ना)।
थाना हापुड़ क्षेत्र स्थित तहसील में वकालत करने वालें एक अधिवक्ता पर फर्जी गवाही देनें के आरोप की दूसरे अधिवक्ता की शिकायत पर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सुनवाई के बाद सदस्यता समाप्त कर दी। अब अधिवक्ता प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।

जानकारी के अनुसार हापुड़ के रेलवे रोड़ निवासी अधिवक्ता शिल्प कुमार ने तहसील में प्रेक्टिस करने वालें सतीश चौधरी के विरुद्ध झूठी गवाही देनें की शिकायत यूपी बार काउंसिल में की गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ने अधिवक्ता सतीश चौधरी को सुनवाई के लिए बुलाया था, परन्तु वे वहां मौजूद नहीं हुए।
अधिवक्ता शिल्प कुमार ने बताया कि मामलें में बार काउंसिल ने एक तरफा सुनवाई करते हुए हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड़ निवासी सतीश चौधरी की सदस्यता 7 जुलाई 2023 को समाप्त हो गई। अब वे प्रेक्टिस नहीं कर सकते।
अधिवक्ता शिल्प कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि इनके साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं जो लोग की संपत्ति पर नाजायज तरीके से कब्ज़ा करने का दवाब बनाने के लिए फर्जी मुकद्दमो का दवाब सीधे सादे लोगो पर बनाते हैं और उन्हें अवैध रूप से धन उगाही की कोशिश में लगे रहते है।